इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुटखा कंपनियों के प्रचार के मामले में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण पर 55 सौ रुपये का हर्जाना लगाया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनाया।
न्यायालय ने प्राधिकरण से 25 नवंबर 2025 को पूछा था कि 2023 में याचिका द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर जांच अब तक क्यों लंबित है। प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जवाबी शपथ पत्र तैयार है, लेकिन न्यायालय इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ।
याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ-साथ क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल और फिल्म अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्राफ, सैफ अली खान और रणवीर सिंह को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि ये हस्तियां, जिनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं, पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर समाज में गलत संदेश फैला रही हैं। इसके साथ ही, ऐसे विज्ञापन उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं। न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता जताई है।
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